
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को चार स्टॉक ब्रोकरों – सिंगल विंडो सिक्योरिटीज, सननेस कैपिटल इंडिया, जीएसीएम टेक्नोलॉजीज और इन्फोटेक पोर्टफोलियो – का पंजीकरण रद्द कर दिया, क्योंकि वे पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे।
रद्दीकरण का कारण?
सेबी ने चार अलग-अलग आदेशों में कहा कि इन संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का मुख्य कारण उन्हें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बने बिना अपने सेबी पंजीकरण का दुरुपयोग अनजान निवेशकों पर करने से रोकना है।
पंजीकरण रद्द होने के बावजूद, ये संस्थाएँ स्टॉक ब्रोकर के रूप में की गई किसी भी कार्रवाई या करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि वे सेबी को देय किसी भी बकाया शुल्क, बकाया और ब्याज का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
सेबी ने अपने आदेशों में कहा कि चार स्टॉक ब्रोकरों को कुछ शर्तों के अधीन पंजीकरण दिया गया था, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहेंगे।
वर्तमान स्थिति
सेबी ने कहा कि चूंकि ये संस्थाएं अब किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता नहीं रखती हैं, इसलिए वे अब ब्रोकर विनियमन, 1992 के विनियमन 9(ए) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, जिसके तहत उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया था।
नियामक ने नोट किया कि इन संस्थाओं को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था, और यह जानकारी उन्हें बता दी गई थी।
मध्यस्थ विनियमन, 2008 में उल्लिखित उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, सेबी ने इन स्टॉक ब्रोकरों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं।